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शॉपिंग मॉल और दुकान निर्माण नियमों में राहत, सड़क चौड़ाई की शर्तों में ढील

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 लखनऊ

विकास के साथ अन्य निर्माण कार्य में आने वाली विसंगति को योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूर करके बड़े वर्ग को राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण उपविधि तथा जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के संशोधन से अब तमाम निर्माण कार्य की राह आसान हो गई है।

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आवास विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में अब सात मीटर चौड़ी सड़क पर वेयरहाउस व लाजिस्टिक पार्क का निर्माण कराया जा सकेगा। इसी तरह सात मीटर चौड़ी सड़क पर राजमार्ग सुविधा जोन विकसित किए जा सकेंगे।

इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 में संशोधन किया है। विसंगतियां दूर करने के लिए किए संशोधन के तहत अब शापिंग माल के अलावा दुकानों अन्य व्यावसायिक निर्माण भी 18 मीटर चौड़ी सड़क पर किए जा सकेंगे।

प्रमुख सचिव आवास पी गुरू प्रसाद के कार्यालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक सात मीटर चौड़ी सड़क पर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के बावजूद अब तक वेयरहाउसिंग व लाजिस्टिक पार्क का निर्माण 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही करने अनुमति थी जिसे अब संधोशन के जरिए सात मीटर किया गया है।

इसी तरह अब तक शापिंग माल तो 18 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाया जा सकता था लेकिन दुकान व अन्य व्यावसायिक निर्माण केवल 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही करने की अनुमति थी। संशोधन के जरिए अब 18 मीटर पर दुकान आदि का भी निर्माण किया जा सकेगा।

अभी तक राजमार्ग सुविधा जोन (हाईवे फैसिलिटी जोन) के लिए सड़क की चौड़ाई से लेकर एफएआर के प्रविधान स्पष्ट नहीं थे इसलिए अब संशोधन कर सरकार ने कृषि उपयोग क्षेत्र के समकक्ष राजमार्ग सुविधा जोन को माना है। ऐसे में अब राजमार्ग सुविधा जोन की सड़क की चौड़ाई न्यूनतम सात मीटर रहेगी।

विदित हो कि चार जुलाई 2025 से लागू उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों-2025 और जोनिंग रेगुलेशन्स को लेकर हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कठिनाई निवारण समिति बनी हुई है। समिति, सुझाव के आधार पर उपविधि को संशोधन करती रहती है।

नियमों और सुविधाओं से जुड़ी मुख्य बातें
सड़क की चौड़ाई: वेयरहाउस व लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 7 मीटर चौड़ी सड़क (ब्लैक टॉप रोड) और कम से कम 1.5 मीटर फुटपाथ की अनिवार्यता तय की गई है।
प्लेज पार्क पॉलिसी: औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क को भी 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले 12 मीटर की सड़क अनिवार्य थी

श्रेणी (Category): सात मीटर चौड़े संपर्क मार्ग पर केवल ग्रीन व ऑरेंज (गैर-प्रदूषणकारी और कम प्रदूषणकारी) श्रेणी के उद्योगों/गोदामों की ही अनुमति होगी।
व्यावसायिक निर्माण: वेयरहाउस या प्लेज पार्क के कुल क्षेत्रफल में अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्से पर व्यापारिक व वाणिज्यिक सुविधाएं (शॉपिंग, दुकानें आदि) बनाई जा सकती हैं।

 

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