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बिजली कार्मिक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक अपने स्थानान्तरण के लिये आवेदन कर सकते हैं

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भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संविदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्‍ध कराई है। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर आपसी स्थानांतरण तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है।

कंपनी ने कहा है कि कार्मिक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक अपने स्थानान्तरण के लिये आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा। स्थानांतरण के लिये केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 01 वर्ष से कम है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। स्थानान्तरण के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर इंटरनल यूज एप्‍लीकेशन के अंतर्गत ‘’Employee Transfer Module’’ के नाम से उपलब्ध है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कार्मिकों को अन्‍य दफ्तरों में जाए बिना स्‍थानांतरण के आवेदन की सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर कार्मिक स्वयं के व्यय पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे।

 

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