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मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर बढ़ाई गई उज्जैन विक्रम व्यापार मेले की अवधि

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उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर विक्रम व्यापार मेले की अवधि आगामी 9 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। इसी अनुक्रम में के परिवहन सचिव मनीष सिंह ने आदेश जारी किए है। मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी, 2025 के माध्यम से ऐसे सभी गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिये ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों के वर्ष 2024-25 में उज्जैन विक्रम व्यापार मेला की मेला अवधि के दौरान विक्रय पर उनके देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट मेला अवधि 30 मार्च 2025 तक प्रदान की गई थी।

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अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुये, राज्य सरकार ने अधिसूचना में विहित की गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिसूचना के माध्यम से दी गई छूट की समय-सीमा 9 अप्रैल 2025 तक के लिये, वर्तमान में जारी विक्रम व्यापार मेले की मेला अवधि तक के लिए वृद्धि की गई है।

 

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