Home मध्य प्रदेश गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश...

गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश

66
0
Jeevan Ayurveda

भोपाल
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनयम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर सत्र 2025-26 के लिये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से निशुल्क प्रवेश शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों और जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसी कार्यवाही के बाद प्रदेश में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो सकेगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल यदि अल्पसंख्यक स्कूल है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जीवित प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति 25 अप्रैल 2025 तक जिल परियोजना समन्वयक को प्रदान करने के लिये कहा गया है। आरटीई के तहत प्राप्त आवेदनों को मूल दस्तावेजों के परीक्षण के लिये सत्यापन अधिकारी नियुक्त कर पोर्टल पर मैप करने के लिये कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि सत्यापन के बाद जिला परियोजना समन्वयक 26 अप्रैल 2025 तक कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। इस आशय के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक-जिला शिक्षा केन्द्र और समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक को दिये गये हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

Ad

 

Jeevan Ayurveda Clinic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here